Rules & Regulations

विषय चयन

B.A.
1. हिन्दी साहित्य, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य तीनों एक साथ नहीं लिये जा सकते। प्रवेश के समय जो विषय लिये जायेंगे, उनमें परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह आवश्यक है कि विद्यार्थी अपने विषयों का चयन सावधानीपूर्वक करें। सामान्यतः विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती।
B.Sc.

बी०एस-सी० भाग 1 व 2 के छात्रों को निम्नांकित दो वर्गों में से किसी एक वर्ग के तीन विषय लेने होंगे तथा बी०एस-सी० भाग 3 में छात्रों को निम्नांकित वर्गों में से कोई दो विषय लेने होंगे।

  1. रसायन विज्ञान, भौतिक एवं गणित
  2. रसायन विज्ञान, अजन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान
  1. आवेदक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र/सभी वांडित अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ महाविद्यालय काउंटर पर जमा करें।
  2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश सम्भव न हो सकेगा।
  3. किसी परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले छात्र/छात्राओं का प्रवेश नहीं किया जायेगा।
  4. सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होने दो की वर्ष सक ही प्रवेश हो सकता है।
  5. प्रवेश शुल्क की धनराशि निर्देश पुस्तिका में आवेदन पत्र के साथ संलग्न चालान के द्वारा बैंक/महाविद्यालय के माध्यम से ही अमा होगी।
  6. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ लगने वाले प्रपत्र निम्नलिखित होंगे-
    • सभी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की स्वहस्ताक्षरित फोटो कॉपी.
    • बी०ए० व बी०एससी० प्रवेश हेतु हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट अंक, प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
    • चरित्र प्रमाण पत्र पत्र-संस्थागत (Regular) विद्यार्थी अपने पूर्व विद्यालय के प्राचार्य तथा व्यक्तिगत (Private) विद्यार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति लगाएं।
    • स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) तथा प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र की मूल प्रति लगाएं।
    • अनुसूचित जाति/जन जाति / पिछड़ी जाति के छात्र तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त आति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ लगायें।
  7. महाविद्यालय में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश फार्म में संलग्न प्रपत्रो की जांच एवं संस्तुति के पश्चात ही स्थाई प्रवेश माना आयेगा।
  8. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र प्रवेश समिति द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  9. ऐसे प्रवेशार्थी जो निर्धारित समय पर प्रवेश समिति के समक्ष वांछित प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, उनके प्रवेश पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
  10. प्रवेश के लिए किसी अन्य अनाधिकारिक माध्यम अथवा व्यक्ति की सहायता स्वीकार न करें अन्यथा प्रवेश निरस्त होने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र का होगा।
  11. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यार्थी को अपना और अपने पिता का वही नाम लिखना है, जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र में लिखा हो। यदि नाम में कोई परिवर्तन हुआ है तो प्रवेश के समय औपचारिक शपथ पत्र (एफिडेविट) देना आवश्यक होगा।
  12. केवल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा समकक्ष संस्थान द्वारा निर्गत कम्प्यूट्रीकृत अंक पत्र ही मान्य होगा। किसी विशेष परिस्थिति विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत अंक पत्र तभी मान्य होगा, जब वह जिला विद्यालय निरीक्षक (डी०आई०ओ०एस०) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (काउन्टर साइन्ड) हो। इसके अतिरिक्त बोर्ड सचिव द्वारा निर्गत हस्तलिखित अंक पत्र भी स्वीकृत होगा।
  13. महाविद्यालय में प्रत्येक अभ्यर्थी की प्रवेश तिथि से आरम्भ से चार महीने के अवधि के लिए उसका प्रवेश अस्थायी होगा और यदि पता चलता है कि अभ्यर्थी के द्वारा कोई गलत सूचना दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
  14. किसी भी कक्षा में लगातार बिना सूचना के 15 दिन तक अनुपस्थित रहने पर नाम काट दिया जायेगा।
  15. उन विद्यार्थियों के पुनः प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा जो प्राचार्य के बिना लिखित अनुमति के सत्र के मध्य में ही कालेज छोड़ चुके हैं।
  16. सभी विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय फार्म व इनरोल्ड फार्म भरना अनिवार्य

छात्रवृत्ति

पात्रता
  1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र की वार्षिक आय-दो लाख रु०
  2. सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र की वार्षिक आय - लाख रु
  3. आय प्रमाण पत्र (नवीनतम), जाति प्रमाण पत्र (नवीनतम), निवास प्रमाण पत्र (नवीनतम)
    नोट - उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत नवीन आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही केवल मान्य होगी।
  4. बैंक खाता महाविद्यालय का जिस बैंक में खाता संचालित है उसी बैंक में छात्र/छात्राओं का भी खाता होना अनिवार्य है।
  5. सभी वर्गों के छात्र/छात्राओं को शासनादेश के अनुसार आनलाइन आवेदन करना होगा।
  6. आनलाइन आवेदन की प्रति एवं प्रपत्रों की प्रति हलफनामा के साथ यथा समय जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय जिम्मेदार नही होगा।
    नोट - राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे छात्र के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी। इसके लिए महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं हो।

विलम्बित प्रवेश

  • सत्रारम्भ के पश्चात यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश लेगा तो उसे सत्रारम्भ से महाविद्यालय के सभी शुल्कों का भुगतान करना होगा।

परिचय पत्र

  1. सभी नवीन प्रविष्टि विद्यार्थियों को अपना परिचय पत्र (Identity Card) प्रवेश के एक माह के अन्दर ले लेना होगा।
  2. परिचय पत्र प्राप्ति के लिए कार्यालय में शुल्क रसीद के साथ उपस्थित हों।
  3. परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए 50.00 रु0 भुगतान देय होगा।
  4. विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने परिचय पत्र को महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने साथ रखें।
  5. पता परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर कार्यालय में अवश्य देना चाहिए।
  6. परिचय पत्र में अपना फोटो चिपक्काने के पश्चात् विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से आकर अपना परिचय पत्र प्राक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करवा लेना चाहिए।
  7. हस्ताक्षर करवाने हेतु फीस की रसीद की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा।

उपस्थिति

  • माननीय उच्चतम न्यायालय / शासन के आदेशानुसार जिन विद्यार्थियों की व्याख्यान कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होगी उसे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा। उपस्थिति में विशेष परिस्थितियों में छूट विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।

पुस्तकालय/वाचनालय

महाविद्यालय में स्थित पुस्तकालय आधुनिक पुस्तकों से समृद्ध है। यहां पर विभिन विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों का वृहद संग्रह है। यहीं से सम्बधित नियमावली निम्नलिखित है।

  1. पुस्तकालय से छात्रो को एक बार में एक ही पुस्तक एक सप्ताह के लिये मिलेगी। नियत दिन पर पुस्तक न लौटाने पर 10 रु० प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड देना होगा।
  2. पुस्तको का फाड़ना तथा अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने से पुस्तक परीक्षा वापस नहीं ली जायेगी अर्थदण्ड व दण्ड भी दिया जायेगा।

परीक्षा

  • विश्वविद्यालय परीक्षाओं के समय प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र, पेन, पेन्सिल, रबड़, स्केच के अतिरिक्त कोई भी सामग्री महाविद्यालय परिसर कामत्यु, एक्सिस निषिद्ध है।

नक़ल अध्यदिश

  • महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के नकल अध्यादेश के अनुरूप परीक्षायें संचालित होती हैं। जिसमें अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध पुलिस प्राथिमिकी दर्ज करायी जाती है। अतः अपेक्षित है कि समस्त विद्यार्थी कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययन करें एवं परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग से बचें।

अनुशासन

महाविद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का दायित्व प्राचार्य का है वे यह अधिकार अनुशासनाधिकारी तथा अभ्य उपयुक्त व्यक्तियों को सौंप सकते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं-

  1. इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को परस्पर एक दूसरे को किसी भी प्रकार आतंकित या पीड़ित नहीं करना चाहिये तथा उनमें एक दूसरे के प्रति सदैव सहयोग की भावना होनी चाहिये।
  2. इस महाविद्यालय में प्रत्येक शिक्षक अधिकारी अथवा अतिथि के प्रति हर विद्यार्थी को समादर की भावना रखनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार उसकी मानहानि नहीं करनी चाहिये।
  3. ऐसी किसी क्रिया का सम्पादन जो इस महाविद्यालय की शान्ति और सुव्यवस्था में बाधा पहुंचाये या महाविद्यालय के सम्मान पर धक्का लगे, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्जित है।
  4. जाली हस्ताक्षर, झूठा बयान अथवा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्जित है। ऐसा होने पर आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।
  5. महाविद्यालय में किसी अवांछित क्रिया-कलाप के विरुद्ध कार्यवाही विद्यार्थी को सीधे अपने हाथ में न लेकर उसकी रिपोर्ट प्राक्टर कार्यालय में करनी चाहिये।
  6. प्राचार्य की अनुमति के बिना किसी विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय के प्रांगण में भूख हड़ताल, सभा अथवा अन्य किसी प्रकार की हड़ताल का आश्रय लेना अनुशासन भंग करना ही नहीं, महाविद्यालय की सामान्य क्रिया कलाप में व्यवधान भी उत्पन्न करना है, जो एक अपराध है, जो किसी छात्र को नहीं करना चाहिये, अन्यथा इस अपराध के लिए सम्बद्ध छात्र का दण्ड स्वरूप महाविद्यालय से निष्कासित तक किया जा सकता है।
  7. महाविद्यालय में 6 माह से कम की अवधि तक विद्याअध्ययन करने वाले विद्यार्थी को अनुशासनाधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है।